नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने राफेल लड़ाकू विमान खरीद प्रक्रिया की वैद्यता की जांच संबंधी व्याख्याएं शुक्रवार को खारिज कर दीं।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गाेगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने संबंधित जनहित याचहकाएं खारिज करते हुए कहा कि राफेल लड़ाकू विमान की खरीद की प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई कारण नहीं बनता।
राफेल सौदे की स्वतंत्र जांच को लेकर कई याचिकायें दायर की गई थीं जिनमें इन लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाये गये थे।