नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक में रोजाना 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया कराने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ ने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सही निर्णय किया है। राज्य की जनता को बीच मझधार में नहीं छोड़ा जा सकता।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति का उच्च न्यायालय का निर्देश उचित है, इसलिए वह इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि उच्च न्यायालय ने ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने का आदेश लापरवाह तरीके से नहीं दिया, अलबत्ता उसने राज्य की मांग पर विचार करने के लिए केंद्र को समय भी दिया था, लेकिन एक अस्पताल में 22 रोगियों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हो गई थी।
केंद्र सरकार द्वारा आपूर्ति नहीं बढ़ाए जाने के बाद ही उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था।
केंद्र की ओर से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हरेक उच्च न्यायालय इसी तरह का आदेश जारी करेगा तो केंद्र के समक्ष मुसीबत होगी। शीर्ष अदालत ने हालांकि उनकी इन दलीलों पर ध्यान नहीं दिया और याचिका खारिज कर दी।