नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत की जांच के लिए दायर याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने फिल्म निर्देशक सुनील सिंह द्वारा दायर की गई इस याचिका को खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के अलावा न्यायाधीश एएम खानविलकर और न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ शामिल थे।
उच्चतम न्यायालय ने सिंह की याचिका में कोई मेरिट नहीं होने के कारण इसे खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिन पहले ही श्रीदेवी की मौत की विस्तृत जांच से जुड़ी इसी तरह की दो याचिकाओं को खारिज किया था।
याचिकाकर्ता सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि श्रीदेवी के नाम ओमान में 240 करोड़ का एक बीमा था, जिसका भुगतान श्रीदेवी की मौत के बाद ही किया जाना था।