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Supreme Court rejects PIL to declare PoK, Gilgit as Lok Sabha seats, imposes Rs 50000 fine on ex- raw official-पूर्व रॉ अधिकारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 50 हजार जुर्माना - Sabguru News
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पूर्व रॉ अधिकारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 50 हजार जुर्माना

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पूर्व रॉ अधिकारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 50 हजार जुर्माना

नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र के कुछ हिस्से को संसदीय क्षेत्र घोषित करने के लिए केन्द्र सरकार को निर्देश देने संबंधी याचिका सोमवार को खारिज कर दी, साथ ही याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया है।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व अधिकारी आर. के. यादव की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह ‘कानूनी रूप से स्वीकार करने योग्य नहीं है। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

याचिका में कहा गया है कि पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान भारतीय क्षेत्र हैं, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से केन्द्र सरकार को यह निर्देश देने की अपील की गई थी कि वह पीओके और गिलगित के कुछ क्षेत्रों को संसदीय क्षेत्र बनाए।