नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता एवं पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की सजा में संशोधन की मांग वाली पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
यह मामला 1988 में सिद्धू और अन्य के सड़क पर हुए झगड़े से जुड़ा हुआ है। सिद्धू के कथित रूप से मुक्का मारने से एक 65 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में शीर्ष न्यायालय ने 15 मई 2018 के अपना फैसला दिया था।
मृतक के परिजन गुरनाम सिंह ने शीर्ष अदालत के 2018 के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी। याचिका में 1000 रुपए की आर्थिक सजा को नाकाफी बताते हुए दंड बढ़ाने की मांग की गई है।