नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर जमानत और अन्य महत्वपूर्ण मामलों में भी सुनवाई न करने के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने बंदियों की जमानत अर्जियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की अपीलों एवं सजा निलंबन की याचिकाओं को अंति आवश्यक मामलों की श्रेणी में नहीं मानते हुए इन्हें सामान्य कामकाज शुरू होने पर सूचीबद्ध करने के आदेश दिए थे।
एकल पीठ का कहना था कि ऐसे मामलों को अभी सूचीबद्ध करना कारोना वायरस ‘कोविड 19’ के संक्रमण को लेकर जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के आदेश का उल्लंघन होगा। हाईकोर्ट ने न्यायिक रजिस्ट्रार को ऐसे मामलों को सूचीबद्ध न करने का आदेश दिया था, जिसे रजिस्ट्रार ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।