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Supreme Court stops sale of online firecrackers - पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं, आनलाईन ब्रिकी पर प्रतिबंध - Sabguru News
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पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं, आनलाईन ब्रिकी पर प्रतिबंध

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पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं, आनलाईन ब्रिकी पर प्रतिबंध
Supreme Court stops sale of online firecrackers
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नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने देश भर में कुछ शर्तों के साथ पटाखे बेचने और जलाने की अनुमति दी है और दीवाली पर मात्र दो घंटे पटाखे चलाए जाने की मंजूरी देते हुए कहा है कि आठ बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकते हैं।

देश भर में पटाखे बनाने, बेचने और जलाने पर प्रतिबंध को लेकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले में मंगलवार को अपने फैसले में कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं होगा और केवल लाइसेंस धारक ही पटाखे बेच सकते हैं। इसके अलावा पटाखों में हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल नहीं होने, अधिक तीव्रता और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पर पटाखों पर रोक के साथ दीवाली पर मात्र दो घंटे पटाखे चलाए जाने की मंजूरी दी गई है। क्रिसमस और नव वर्ष के मौके पर पर सिर्फ 20 मिनट की अवधि यानि 11. 55 रात से 12.00 बजे रात तक ही पटाखे चलाए जाने की अनुमति दी गई है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा, पटाखों की बिक्री से जुड़े ये निर्देश सभी त्योहारों तथा शादियों पर भी लागू होंगे और दीवाली पर पटाखे चलाए जाने की समय सीमा रात 8 बजे से 10 बजे तक पूरे देश पर लागू होगी। उच्चतम न्यायालय ने ऑनलाइन पटाखे की बिक्री पर भी रोक लगाई है।