नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में एक दुकान की सील तोड़ने के मामले में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी घिरते जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने अब इस मामले में उन्हें समन किया है।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की विशेष पीठ ने तिवारी को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी करते हुए उन्हें 25 सितम्बर को अदालत में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया।
विशेष पीठ ने दुकान की सील तोड़ने के बारे में निगरानी सममिति की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए तिवारी को अवमानना का नोटिस जारी किया।
रिपोर्ट पढ़ने के बाद न्यायालय ने सील तोड़े जाने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि ने शीर्ष अदालत के आदेश की अवहेलना की है।
सीलिंग मामले में न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने समिति की रिपोर्ट खंडपीठ के समक्ष पेश की। उन्होंने बताया कि इस मामले में तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।