नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय राजधानी के शाहीन बाग में चल रहे धरना प्रदर्शन को हटाने संबंधी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।
याचिकाकर्ता नंद किशोर गर्ग ने मामले की त्वरित सुनवाई के लिए कल मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया था, जिसने याचिकाकर्ता को मेंशनिंग रजिस्ट्रार के समक्ष जाने को कहा था।
गर्ग के रजिस्ट्रार के समक्ष विशेष उल्लेख करने के बाद याचिका की सुनवाई के लिए अब सात फरवरी को सुनवाई के लिए शुक्रवार की तारीख मुकर्रर की गयी है। बेंच की घोषणा बाद में की जायेगी।
याचिका में मांग की गयी है कि शाहीनबाग में जारी प्रदर्शन को हटाया जाए, ताकि कालिंदी कुंज और शाहीनबाग का रास्ता फिर से खुल सके। इसके लिए न्यायालय केंद्र सरकार और संबंधित विभाग को आदेश दे।
याचिका में यह भी मांग की गई है कि सार्वजनिक स्थलों पर धरना प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने के लिए न्यायालय केंद्र सरकार को दिशानिर्देश जारी करने का आदेश दे।
कालिंदी कुंज-शाहीन बाग मार्ग बंद होने से यात्रियों के लिए होने वाली बड़ी असुविधा का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि लोग डीएनडी फ्लाईओवर और आश्रम जैसे वैकल्पिक मार्गों से यात्रा करने को मजबूर हैं, जिसके कारण यात्रियों का बहुमूल्य समय और ईंधन की बर्बादी हो रही है।