नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के कांग्रेस में विलय को मंजूरी देने के अध्यक्ष सीपी जोशी के फैसले पर रोक लगाने संबंधी मामले की सुनवाई एक हफ्ते के लिए सोमवार को स्थगित कर दी।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने भारतीय जनता पार्टी विधायक मदन दिलावर की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की सुनवाई उस वक्त एक हफ्ते टाल दी जब उसे बताया गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभी तक अपना आदेश नहीं सुनाया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन ने खंडपीठ को बताया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कथित तौर पर कोरोना संक्रमित होने की सूचना के बाद वहां शुक्रवार को सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय आज ही अपना आदेश सुनाएगा। इसके बाद न्यायालय ने याचिका की सुनवाई एक हफ्ते के लिए टालने का निर्णय लिया।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने गत 13 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि राजस्थान विधानसभा के 14 अगस्त से शुरू हो रहे सत्र के दौरान सदन में हुआ कोई भी निर्णय अदालत के आदेश पर निर्भर होगा।