नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई 18 दिसबंर को करेगा।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले का विशेष उल्लेख मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ के समक्ष किया और त्वरित सुनवाई का उससे अनुरोध किया।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह बुधवार (18 दिसंबर) को मामलों की सुनवाई करेंगे। इस कानून के खिलाफ शीर्ष अदालत में कुल 13 याचिकाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा शामिल हैं।
विभिन्न संगठनों ने नागरिकता संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देते हुए याचिकायें दायर की है। इन सभी याचिकाओं में कहा गया है कि नागरिकता कानून में संशोधन संविधान के बुनियादी ढांचे और समता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का हनन करता है।