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सुशांत सुसाइड केस : रिया 8 जून तक थी लिव-इन में, दो कैविएट भी दाखिल - Sabguru News
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सुशांत सुसाइड केस : रिया 8 जून तक थी लिव-इन में, दो कैविएट भी दाखिल

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सुशांत सुसाइड केस : रिया 8 जून तक थी लिव-इन में, दो कैविएट भी दाखिल

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जारी तूफान के बीच सुप्रीमकोर्ट में गुरुवार को दो कैविएट दाखिल किए गए, वहीं मृतक की महिला मित्र और मॉडल रिया चक्रवर्ती की याचिका से यह बात खुलकर सामने आई कि सुशांत और रिया आत्महत्या से एक सप्ताह पहले तक लिव-इन रिलेशन में थे।

रिया चक्रवर्ती ने बुधवार को याचिका दायर की थी, जिसमें उसने कबूल किया है कि वह सुशांत के साथ आठ जून तक लिव-इन में रह रहे थे। रिया ने कहा है कि पटना में उसके खिलाफ दायर प्राथमिकी में लगाए गए आरोप झूठे हैं।

रिया का कहना है कि सुशांत की मौत के बाद हत्या और बलात्कार की उसे धमकियां मिल रही हैं, जिसके बारे में उन्होंने मुंबई पुलिस से शिकायत की है। मॉडल का कहना है कि बिहार में संबंधित मामले की जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। इसलिए इस मुकदमे को मुंबई स्थानांतरित किया जाए।

रिया चक्रवर्ती का कहना है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही है। इसके बावजूद उसके खिलाफ मृत अभिनेता के परिजनों की ओर से बिहार में एक मुकदमा दर्ज करा दिया गया है जिसमें उन पर सुशांत से करोड़ों रुपये ऐंठने एवं आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है।

मॉडल का कहना है कि शीर्ष अदालत ने अपने कुछ पुराने फैसलों के जरिये यह व्यवस्था दी हुई है कि एक ही मामले में कई राज्यों में दर्ज प्राथमिकी को सबसे पहले जांच शुरू करने वाले राज्य में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। एक ही मामले की जांच दो अलग-अलग राज्यों की पुलिस द्वारा नहीं की जा सकती, लिहाजा उनके खिलाफ दर्ज मामले को मुंबई भेजने का निर्देश दिया जाए।

रिया की याचिका के बाद आज सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह और बिहार सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कैविएट दाखिल की। सुशांत के पिता सिंह और बिहार सरकार ने न्यायालय से आग्रह किया है कि मॉडल रिया चक्रवर्ती की याचिका पर उनका पक्ष सुने बिना कोई एक-पक्षीय आदेश जारी न किया जाए। बिहार सरकार ने उच्चतम न्यायालय में रिया चक्रवर्ती की याचिका के खिलाफ सुशांत के पिता को समर्थन करने का निर्णय भी लिया है।

इस बीच गुरुवार को ही सुशांत की मौत की जांच का जिम्मा केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने संबंधी एक जनहित याचिका शीर्ष अदालत ने खारिज कर दी। न्यायालय ने याचिकाकर्ता अलका प्रिया को बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया है।

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