पटना। कांग्रेस सांसद एवं नेता राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल किए गए मानहानि के मुकदमे में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी नेता सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को विशेष अदालत में अपनी गवाही कलमबंद करवाई।
सांसदों एवं विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित पटना स्थित एक विशेष अदालत के न्यायाधीश आदिदेव की अदालत में शिकायतकर्ता की हैसियत से पूर्व उप मुख्यमंत्री मोदी ने पांचवें गवाह के रूप में अपनी गवाही दी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि राहुल गांधी ने वर्ष 2019 में कर्नाटक की एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सभी मोदी चोर हैं, जिससे उनकी मानहानि हुई।
गांधी की ओर से उनके वकील अंशुल राज ने गवाह की आंशिक जीरह की और आगे जीरह के लिए 16 सितंबर 2022 की अगली तिथि निश्चित की गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अभियुक्त बनाते हुए पटना में एक शिकायती मुकदमा संख्या 1551सी/2019 दाखिल किया गया था।
राहुल गांधी इस मामले में जमानत पर हैं। शिकायत पत्र के अनुसार राहुल गांधी के उस बयान को मानहानि वाला बताया गया है, जिसमें कथित रूप से कर्नाटक की एक सभा में 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी लगा है सभी चोर है।