प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी रेप पीड़िता के मित्र संजय सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
न्यायालय ने इस मामले के चौथे आरोपी को सशर्त जमानत दी है। अदालत ने कहा कि शर्तो के उल्लंघन की दशा में जमानत निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने संजय सिंह की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।
अर्जी पर अधिवक्ता का कहना था कि शाहजहांपुर की कोतवाली में रेप पीड़िता छात्रा के खिलाफ ब्लैक मेलिंग करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई। चिन्मयानंद की तरफ से दर्ज प्राथमिकी में याची को ब्लैकमेलिंग में पीड़िता का सहयोग करने का आरोप है। वह पिछले साल 20 सितंबर से जेल में बंद है।
याची के अधिवक्ता का कहना था कि प्राथमिकी में याची को नामजद नहीं किया गया था और न ही उसके खिलाफ ब्लैकमेल करने का कोई सबूत है। बरामदगी के समय पीड़िता का मित्र होने के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने याची को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है।