सहारनपुर। वीजा उल्लंघनों के आरोप में सहारनपुर जिला जेल में अप्रेल के तीसरे हफ्ते से बंद 57 विदेशी नागरिकों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सहारनपुर की अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के बाद एक-एक माह की सजा सुनाई है।
महानिदेशक कारागार आनंद कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पूर्णबंदी के दौरान कुल 167 विदेशी जमाती वीजा नियमों के उल्लंघन और महामारी अधिनियम की धाराओं में गिरफ्तार कर प्रदेश की जेलों में भेजे गए थे। अब अदालतों में इन मामलों की सुनवाई चल रही है। उन्होंने बताया कि सहारनपुर जेल में बंद 57 विदेशी जमातियों को सजा सुनाई जा चुकी हैं। इन लोगों की आज किसी भी वक्त जेल से रिहाई संभव है।
उन्होंने बताया कि जिले के थाना कुतुबशेख, थाना मंडी, थाना देवबंद, थाना देहात में 57 विदेशी जमातियों के खिलाफ वीजा नियमों के उल्लंघन और महामारी अधिनियम की धाराओं में मुकदमें दर्ज किए गए थे। जिन्हें 20, 21 और 22 अप्रैल को सहारनपुर जेल में बच्चा वार्ड में अस्थाई जेल बनाकर रखा गया था।
कुमार ने बताया कि इन विदेशी जमातियों में 21 लोग किरिगिस्तान, 19 इंडोनेशिया, चार थाईलैंड, पांच सूडान, दो मलेशिया, एक सीरिया, एक फ्रांस और एक सऊदी अरब का नागरिक है।
सहारनपुर जेल के जेलर आरके पांडे ने बताया कि इस मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान हुई है। इन विदेशी मामलों की पैरवी जमीयत उलमाए हिंद के कानूनी प्रकोष्ठ की ओर से की गई। जेलर आरके पांडे ने बताया कि अदालत का आदेश अभी तक सहारनपुर जेल को नहीं मिला है। आदेश मिलने पर इन सभी 57 विदेशी नागरिकों की रिहाई कर दी जाएगी।