चेन्नई। तमिलनाडु पुलिस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को राज्य में रैली निकालने और जनसभाएं आयोजित करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है हालांकि मद्रास उच्च न्यायालय ने एक सप्ताह पहले ही इसके लिए इजाजत दे दी थी।
तमिलनाडु पुलिस ने कानून व्यवस्था की समस्या बताते हुए अनुमति देने से इंकार किया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और इससे जुड़े अन्य संगठनों के खिलाफ देशभर में एनआईए के छापे और केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई को पांच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित किये जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पदाधिकारियों के खिलाफ हमलों को देखते हुए यह फैसला लिया है।
पुलिस ने कहा कि आरएसएस को अनुमति इसलिए नहीं दी गई क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व प्रदर्शन या किसी और तरह की हरकत कर शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं जिससे चल अचल संपत्ति या लोगो को हानि होने की आशंका है। इसके साथ ही पुलिस ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और विदुथालाई चिरूथैगल कच्ची पार्टी को भी अनुमति देने से इंकार कर दिया है।
इस बीच अनुमति नहीं दिए जाने के विरोध में आरएसएस ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी है जिसके बाद पुलिस ने भी 22 सितंबर के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए एक याचिका दायर कर दी है।