सूरत। गुजरात के सूरत में एक अदालत ने एक दलित महिला और उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले एक ढोंगी तांत्रिक को आज उम्रक़ैद और अर्थदंड की सज़ा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर के अठवा लाइन इलाक़े में चकला विस्तार स्थित एक दरगाह के पास आरोपी कमाल उर्फ़ अख़्तर शेख़ ने इस घटना को वर्ष 2017 में अंजाम दिया था।
उक्त महिला ने मिर्गी की बीमारी से पीड़ित अपने पति को ठीक करने के लिए अख़्तर से सम्पर्क किया था। उसने झाड़ फूंक के बहाने उससे दुष्कर्म किया और बाद में मजबूरी का फ़ायदा उठा कर उसकी 14 साल की बेटी का भी बलात्कार किया।
इस मामले में स्थानीय अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 504, 506 तथा पोस्को और अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन क़ैद और चार लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई।