जयपुर। राजस्थान सरकार ने जैसलमेर जिले के रामदेवरा तीर्थ के वार्षिक मेले में अन्य राज्यों से आने वाले यात्री वाहनों को टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। राज्य सरकार के निर्णय अनुसार मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर में यह छूट मेला अवधि 29 अगस्त से 10 सितंबर तक तेरह दिन तक रहेगी।
मेले में आने वाले यात्री वाहनों से 10 दिवस की अवधि के लिए देय कर लगभग 17 हजार रूपए प्रति वाहन होता है। अब श्री गहलोत की स्वीकृति के बाद यात्री वाहन संचालकों से मात्र छह हजार 500 रूपए ही लिए जाएंगे।
गौरतलब है कि रामदेवरा वार्षिक मेले में अन्य राज्यों से प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इन्हें राहत देने के लिए वाहन एवं पथ करों में छूट के निर्णय से राज्य सरकार लगभग 1.67 करोड़ रूपए का वित्तीय भार वहन करेगी।
मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2018 और 2019 में भी राजस्थान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88 (8) के तहत जारी परमिट पर आने वाले वाहनों पर देय कर का परिहार किया गया था। वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के कारण यह छूट नहीं दी गई थी।