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Teacher rapes 12 minor students in Rajasthan's Jhunjhunu district - Sabguru News
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झुंझुनूं में सैनिक स्कूल के शिक्षक ने 12 नाबालिग छात्रों के साथ किया रेप

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झुंझुनूं में सैनिक स्कूल के शिक्षक ने 12 नाबालिग छात्रों के साथ किया रेप
Teacher rapes 12 minor students in Rajasthan Jhunjhunu district
Teacher rapes 12 minor students in Rajasthan Jhunjhunu district
Teacher rapes 12 minor students in Rajasthan Jhunjhunu district

झुंझुनूं। राजस्थान के झुंझुनूं जिले में सैनिक स्कूल के एक शिक्षक के पिछले एक साल से बारह नाबालिग छात्रों के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया हैं।

पुलिस के अनुसार जिले के दोरासर गांव में संचालित सैनिक स्कूल में शिक्षक रवींद्र सिंह शेखावत को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच एससीएसटी सैल के पुलिस उपाधीक्षक ज्ञान सिंह को सौंपी गई है। आरोपित का परिवार बीकानेर में रहता है। आरोपी की पत्नी भी शिक्षक है।

शिक्षक बच्चों को इतना डराकर रखता था कि कोई उसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिर दो बच्चों ने हिम्मत कर प्राचार्य को शिकायत की तो शेष बच्चों ने भी अपने साथ घटी घटना की बात बताने की हिम्मत जुटा सकें। यह मामला सामने आने के बाद स्कूल के प्राचार्य अभिलाष सिंह ने गत आठ दिसम्बर को इस संबंध में शिक्षक रवींद्र सिंह शेखावत के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज कराया।

पुलिस ने बताया कि जांच में और बच्चों के साथ भी ऐसा होना, सामने आ सकता हैं। इधर इस घटना के बाद अनेक परिजनों को चिंता होने लगी है और वे अपने बच्चों से मिलने भी आ रहें हैं। इस मामले के सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा है।

पुलिस उपाधीक्षक एवं जांच अधिकारी ज्ञान सिंह का कहना है कि आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट की भी धारा लगाई गई है। वहीं पुलिस ने छह बच्चों के नियम 164 के तहत में अदालत में बयान कराए हैं। यौन शोषण के शिकार सभी बच्चे नाबालिग हैं जिनकी उम्र 12 से 14 साल तक है।

इस घटना के बाद लोग सवाल उठाने लगे है कि सरकार ने कुछ दिनो पूर्व ही सैनिक स्कूलों में बेटियों को भी प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी, लेकिन जब बेटे ही सैनिक स्कूल में सुरक्षित नहीं है तो बेटियां कैसे सुरक्षित रह सकेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता कमलेश कुमार का कहना है कि बच्चों के साथ यह गलत कार्य हुआ है। इसमें अलग-अलग धाराओं में बीस वर्ष की सजा हो सकती है। इसके अलावा इसमें उम्र कैद की भी सजा का प्रावधान है।