ढाका। बांग्लादेश की एक अदालत ने अवामी लीग नेता अमजद हुसैन की हत्या मामले में 10 लोगों को मौत की सजा तथा पांच अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चट्टग्राम के डिविजनल स्पीडी ट्रायल ट्रिब्यूनल जज एकेएम मोजामील हक ने हत्या के 21 साल बाद सजा का ऐलान किया।
सजायाफ्ता लोगों में मानिक, तारिक, फारूक अहमद, बशीर अहमद, इद्रीस, जाहिद, राशिद, नसीरुद्दीन और जाश्मिन उद्दीन शामिल हैं जो सत्कनिया उपजिला के सोनकनिया के निवासी हैं। एक अन्य सजायाफ्ता लुत्फुर रहमान लुटु की सुनवाई के दौरान मौत हो गयी। ट्रिब्यूनल ने चार अन्य लोगों को सबूत साबित के अभावों के कारण रिहा कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सोनकनिया संघ के अध्यक्ष अमजद हुसैन और सत्तनिया अपजिला के एक अवामी लीग के नेता को चार अक्टूबर 1999 को अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी।
इस मामाले में राशान अख्तर ने सत्कनिया थाना में 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने 22 दिसंबर 2000 को इस मामले में 20 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। गत 11 नवंबर को अदालत ने दस आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया था।
अख्तर ने कहा कि वह इस फैसले से काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले का पिछले 21 वर्षों से इंतजार कर रही थी।