भीलवाड़ा | राजस्थान के भीलवाड़ा में विशिष्ट न्यायालय (यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) ने बालिका के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को दस वर्ष का कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई हैं।
न्यायालय ने इस मामले में संतोकपुरा निवासी सत्यनारायण उर्फ जीतू बरगुंडा को गुरुवार को यह सजा सुनाई। मामले के अनुसार सात जनवरी 2016 को एक महिला ने पॉक्सो अधिनियम में माण्डल पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया था कि उसकी मंदबुद्धि नाबालिग पुत्री खेत के पास बाड़े के बाहर खेल रही थी।
काफी देर उसकी आवाज नहीं अाने पर उसके परिजनों ने बाहर आकर देखा तो पुत्री नदारद थी। उसे तलाशा तो बाड़े से कुछ दूर नाले में सत्यनारायण बालिका के साथ दुष्कर्म करता पाया गया जहां उसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया। बाद में पुलिस ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।