मिर्जापुर । उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले की एक अदालत ने नौ साल की बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त पर दोष सिद्ध होने पर दस साल के सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थ दण्ड की सजा से दण्डित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जिगना थाना क्षेत्र के एक गांव की पीडिता के पिता ने 24 जुलाई 2017 को इलाका पुलिस को तहरीर दी थी कि वह परिवार के साथ बाहर गया था। घर पर उसकी नौ साल की बेटी अकेली थी। पडोसी राहुल बिन्द उसे बुला कर अपने घर पर बुला कर उसके साथ दुराचार किया। बालिका के शोर पर वह भाग निकला।
पुलिस ने पीडिता का मेडिकल कराकर राहुल बिन्द के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। अपर सत्र न्यायाधीश पीएन श्रीवास्तव ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों व अन्य साक्ष्यों को प्रयाप्त मानते हुए अभियुक्त राहुल पर दोष सिद्ध मानते हुए मंगलवार को खुली अदालत में दस साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायधीश ने बचाव पक्ष के वकील की दलील को अमान्य कर दिया।