ठाणे। ठाणे जिला के एक विशेष अदालत ने गडचिंचले में दो साधुओं समेत तीन लोगों की हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार 53 लोगों को गुरुवार को जमानत दे दी। इसके पूर्व अदालत ने इसी मामले में चार लोगों को पहले ही जमानत दे चुकी है। इस मामले में अब तक कुल 57 आरोपियों को जमानत मिली है।
विशेष अदालत के न्यायाधीश पीपी जाधव ने सभी आरोपियों को 15 हजार रूपए की सुरक्षा राशि भरने के साथ जमानत दे दी। इस मामले में पुलिस ने कुल 201 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें से अब तक 57 लोगों को जमानत दे दी गई। शेष अन्य लोग अभी भी जेल मे हैं। अन्य जिन लोगों ने जमानत के लिए याचिका दी है उनकी याचिका पर पांच दिसंबर को सुनवाई होगी।
आरोपियों की ओर से पैरवी कर रहे वकील अमृत अधिकारी और अतुल पाटिल ने कहा कि साधुओं की हत्या के मामले में इन लोगों का कोई संबंध नहीं है। ये सभी लोग निर्दोष हैं, पुलिस ने इन्हें सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार किया है। गत 16 अप्रेल की रात को गांव में हुई इस घटना पर आरोपियों ने दर्ज की गई तीन एफआईआर की वैधता पर भी सवाल उठाया।
गौरतलब है कि 16 अप्रैल, 2020 की रात, जूना अखाड़ा के साधु चिकने महाराज कल्पवृक्षगिरि 70 वर्ष और सुशीलगिरी महाराज 35 वर्ष अपने 30 वर्षीय चालक नीलेश तेलगड़े के साथ सूरत में अपने गुरू के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसबीच स्थानीय लोगों ने उन्हें बच्चा चाेर समझकर पकड़ लिया तथा बेरहमी से पिटाई कर तीनों को मार डाला।