भिंड । मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायालय (एससी/एसटी) के न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता ने कल दो साल पुराने इस मामले में सुनवाई करते हुए मुरैना जिला निवासी आरोपी छोटू सिंह पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में एक आरोपी को न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त किया है।
विशेष लोक अभियोजक सबल सिंह भदौरिया ने आज यहां बताया कि छोटू सिंह ने 22 नवंबर 2016 को अपने दोस्त रामवीर की सहायता से भिण्ड जिले के मेहगांव थाना क्षेत्र के ग्राम हीरापुरा धनौली में अपने जीजा के यहां रह रही किशोरी को बहला फुसला कर अगवा कर लिया। किशोरी के परिजन ने 24 नवंबर को मेहगांव थाना में उसके गुम होने की सूचना दर्ज कराई।
आरोपी छोटू सिंह किशोरी को पहले ग्वालियर, फिर वहां से दिल्ली और पठानकोट अपने रिश्तेदार जीजा के घर ले गया। जहां दो महीने तक उसने किशोरी को रखा। साथ ही उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे कारण किशोरी गर्भवती हो गई और उसने एक लडके को जन्म दिया। मेहगांव पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के पश्चात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में भेजा।