लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बहुराष्ट्रीय कंपनी एप्पल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी हत्या काण्ड के आरोपी बर्खास्त सिपाही प्रशान्त कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
अदालत ने प्रशान्त कुमार को जमानत दिए जाने योग्य न पाते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है और निर्देश दिया है कि मामले का विचरण जल्द पूरा किया जाय । न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार जौहरी की पीठ ने यह आदेश दिया। सत्र अदालत से जमानत खारिज होने के बाद आरोपी ने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी । अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी है ।
अपर शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि 28 / 29 सितम्बर 2018 की रात जब एप्पल के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी अपने दफ्तर से महिला सहकर्मी के साथ वापस आ रहे थे कि तभी गोमती नगर विस्तार क्षेत्र मे आरोपी और उसके साथी सिपाही ने पैसा वसूली के लिए रोका । गाड़ी न रोकने पर उसने अपनी सरकारी पिस्टल से गोली चला दी जिससे विवेक तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई थी ।
सरकारी वकील का यह भी कहना था कि घटना में प्रयुक्त पिस्टल को बरामद कर लिया गया था और फोरेंसिक जांच में इसी पिस्टल से गोली चलने की पुष्टि हुई ।