नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर ने मुकदमों के बंटवारे को नियमित करने संबंधी पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण की याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध किये जाने के अनुरोध पर विचार करने से आज इन्कार कर दिया।
सीनियर भूषण की ओर से उनके पुत्र प्रशांत भूषण ने न्यायमूर्ति चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष विशेष उल्लेख किया।
जूनियर भूषण ने कहा कि संबंधित याचिका की अभी तक नंबरिंग भी नहीं की गयी है, इस पर न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने कहा, “माफ करेंगे, हम इस मामले पर विचार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम यह नहीं चाहेंगे कि हमारा एक और आदेश 24 घंटे के भीतर ही पलट दिया जाये।