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लॉकडाउन के दूसरे चरण में विभिन्न गतिविधियों में छूट इस प्रकार रहेगी - Sabguru News
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लॉकडाउन के दूसरे चरण में विभिन्न गतिविधियों में छूट इस प्रकार रहेगी

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लॉकडाउन के दूसरे चरण में विभिन्न गतिविधियों में छूट इस प्रकार रहेगी
The relaxation of various activities in the second phase of lockdown will be as follows
The relaxation of various activities in the second phase of lockdown will be as follows
The relaxation of various activities in the second phase of lockdown will be as follows

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते खतरे और लॉकडाउन के दूसरे चरण के दौरान रोजमर्रा की दिक्कतों को दूर करने के लिए बुधवार को गतिविधियों में छूट संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो इस प्रकार हैं।

कोरोना मुक्त इलाकों में ये दिशा-निर्देश 20 अप्रैल से प्रभावी होंगे।

दिशा-निर्देशों के मुताबिक कृषि क्षेत्र में फसलों की कटाई और आगामी दिनों में नये बुवाई सीजन के शुरू होने के मद्देनजर खेती-किसानी से जुड़ी गतिविधियों में छूट दी गई है। इस दौरान हालांकि ‘सोशल डिस्टेंसिंग’ के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। निर्माण गतिविधियों में भी शर्तों के साथ सीमित छूट दी चालू रहेंगी।

क्षेत्रवार गतिविधियों में छूट का विवरण इस प्रकार है..

1. खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी तथा किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी।
2. कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी।
3. खाद और बीज की दुकानें खुली रहेगी तथा कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी।
4. फसल कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-ले जाने पर कोई रोक नहीं रहेगी।
5. मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां और परिवहन चालू रहेंगे।
6.  दूध और दुग्ध उत्पादन केंद्र खुले रहेंगे तथथ इनकी आपूर्ति चालू रहेगी
7. मवेशियों का चारा बनाने वाले प्लांट खुले रहेंगे और कच्चे माल की आपूर्ति जारी रहेगी।

दिशा-निर्देशों के मुताबिक उद्योगों से जुड़ी गतिविधियों में दी जाने वाली छूट इस प्रकार है..

1.  किसी नगर निगम अथवा नगरपालिका के दायरे में न आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों मे संचालित उद्योगों को छूट।
2. विशेष औद्योगिक प्रक्षेत्र में निर्माण और दूसरे औद्योगिक संस्थानों तथा निर्यात से जुड़ी इकाइयों को शर्तों के साथ छूट। यहां के कर्मियों और मजदूरों को कार्यस्थल पर लाने तथा ठहराने की जिम्मेदारी नियोक्ता का होगा। इस दौरान सभी को ‘सोशल डिस्टेसिंग, के मानकों का पालन करना होगा।
3. दवा, फार्मा, मेडिकल उपकरण समेत जरूरी सामानों के निर्माण और कच्चे माल से जुड़ीं इकाइयों को छूट।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाई को काम करने की अनुमति।
5. आईटी हार्डवेयर ,पैकेजिंग मैटिरियल्स की मैन्यूफैक्चरिंग और जूट इकाई को छूट।
6. ग्रामीण इलाकों में ईंट भट्ठों को इस बार छूट।
7. सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट, जहां भीड़ नहीं हो , सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं, बिल्डिंग निर्माण को छूट।
8. ग्रामीण क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को छूट।
10. नवीकृत उर्जा के निर्माण को छूट।
11. शहरी क्षेत्रों में मजदूरों की उपलब्धता वाले स्थलो पर निर्माण कार्य में छूट।
12. बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी।
13. ऑनलाइन पढ़ाई और दूरवर्ती शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाएगा।
14. सोशल डिस्टेंशिंग का कड़ाई से पालन किए जाने की शर्त पर मनरेगा के काम की अनुमति।
15. मनरेगा में सिंचाई और जल संवर्धन से जुड़े कामों को प्राथमिकता।
16. आपात स्थिति में निजी वाहनों के संचालन को शर्तों के साथ अनुमति।
17. चारपहिया वाहनों में चालक के अलावा केवल एक व्यक्ति को बैठने की अनुमति।
18. दुपहिया पर उसके चालक के अलावा कोई और बैठा पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ जुर्माना।
19. ऐसा व्यक्ति जिसे क्वारंटीन किया गया हो और वह नियमों का उल्लंघन करता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई।
20. तेल एवं गैस सेक्टर का कामकाज तथ इनसे जुड़े परिवहन , वितरण , संग्रहण और रिटेल से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी।
21. ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों और इनके संचालकों की गाड़ियों को छूट लेकिन इसके लिए इजाजत लेनी होगी।
22. सरकारी काम में लगी डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को छूट।
23. निजी सुरक्षा सेवाओं को छूट।