नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने देश को दहला देने वाले निर्भया कांड के एक अन्य दोषी अक्षय कुमार की क्यूरेटिव पिटीशन (सुधारात्मक याचिका) गुरुवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति एन वी रमन, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की संविधान पीठ ने अक्षय की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी।
संविधान पीठ ने फांसी की सजा पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया और यह कहते हुए क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी कि उस याचिका में कोई नया आधार नहीं है।
अक्षय ने याचिका मंगलवार की देर शाम दाखिल की थी। वकील ए. पी. सिंह ने ही अक्षय की ओर से याचिका दायर की थी।
अक्षय के पास हालांकि अभी राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाने का संवैधानिक अधिकार मौजूद है। इस मामले में अभी चौथे दोषी पवन की ओर से क्यूरेटिव याचिका दाखिल नहीं की गयी है।