रायबरेली। उत्तर प्रदेश में रायबरेली की एक अदालत ने नरबलि हत्याकांड के 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 15-15 हज़ार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
रायबरेली पुलिस की ओर से शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार थाना ऊंचाहार में दर्ज मुकदमे की सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने हत्या के दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण सिकंदर बक्श पुत्र अब्दुल हबीब, आयशा बानो पत्नी मो0 शरीफ, तथा अजय सिंह उर्फ कल्लू पुत्र रामबहादुर सिंह निवासीगण जमुनियापुर थाना ऊंचाहार, रायबरेली को उम्र कैद एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
करीब दस वर्षों से लंबित प्रकरण में तमाम साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अजय मौर्य ने प्रभावी पैरवी करते हुए सजा दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है, उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में करीब 10 साल पहले रामलीला देखने गए 11 वर्षीय अमन कौशल का अभियुक्तों ने अपहरण कर नरबलि के वास्ते उसकी निर्ममता से हत्या कर दी। अपराधियों को न्यायालय ने हत्या का दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।