बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन करावास की सजा एवं आठ हजार रूपए का अर्थदंड लगाया है।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी (डीपीओ) एसपी वर्मा ने आज बताया कि मुलताई थाना क्षेत्र के गांव निवासी 13 वर्षीय एक किशोरी 19 दिसंबर 2018 को अपने घर के सामने खड़ी थी। उस समय आरोपी दीपक सरोदे (23) ने मोटर साइकिल से आकर शादी के लिए अपनी मां से मिलाने का कहकर बहला- फुसलाकर एक सूने मकान पर ले जाकर दुष्कर्म किया।
आरोपी दीपक ने अपने अन्य दोस्त आशीष एवं पंकज को फोन कर बुलाया, जिन्होंने भी दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने इस प्रकरण में लगातार मानीटरिंग की।
डीपीओ ने बताया कि अनन्य विशेष न्यायालय (पास्को एक्ट) ने आरोप सिद्ध होने पर तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया एवं आठ हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया।