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ऑटो में गैंगरेप के तीन दोषियों को अंतिम सांस तक कैद की सजा
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ऑटो में गैंगरेप के तीन दोषियों को अंतिम सांस तक कैद की सजा

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ऑटो में गैंगरेप के तीन दोषियों को अंतिम सांस तक कैद की सजा
Three get life term in Gangrape case in hisar
Three get life term in Gangrape case in hisar
Three get life term in Gangrape case in hisar

हिसार। हरियाणा के हिसार की एक अदालत ने आठ महीने पहले चलते ऑटो रिक्शा में एक 27 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप करने के तीन दोषियों को सोमवार को अंतिम सांस तक कैद और 5-5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत में चले अभियोग के अनुसार हिसार के 12 क्वार्टर निवासी ऑटो चालक ऋषि उर्फ मुच्छल तथा उसके दो साथियों सैनियान मोहल्ला निवासी सचिन व राजीव नगर निवासी निखिल ने 4 दिसंबर 2017 को हिसार-दिल्ली नेशनल हाइवे पर चलते ऑटो में इस महिला के साथ गैंगरेप किया था।

ये आरोपी बाद में महिला को सड़क पर फेंककर फरार हो गए थे। पीड़ित महिला ने पुलिस थाना में दर्ज कराई शिकायत में बताया था कि वह वारदात के दिन बरवाला से हिसार के बस स्टैंड घर जाने के लिए एक ऑटो में सवार हुई थी। इस ऑटो में और भी सवारियां बैठी हुई थीं, जो रास्ते में विद्युत नगर के पास उतर गई। इसके बाद ऑटो में उनके अलावा ऑटो चालक समेत तीन युवक मौजूद रह गए थे।

शहर से बाहर हिसार-दिल्ली नेशनल हाइवे पर पहुंचने के बाद इन तीनों ने उन्हें दबोच लिया और बलात्कार किया। आरोपियों ने उनका फोन भी छीन लिया। जब उन्होंने शोर मचाने की कोशिश की तो जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद उन्हें दिल्ली रोड स्थित एक पुल के पास फेंककर फरार हो गए थे।

पीड़िता ने ऑटो के आखिरी नंबर नोट कर लिए थे। उन्होंने घर पहुंचकर अपने पति को आपबीती सुनाई। फिर दोनों महिला थाना में पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए रातों रात ही ऑटो की पहचान करके आरोपी काबू कर लिए थे।

पहले ऑटो चालक ऋषि उर्फ मुच्छल को गिरफ्तार किया गया और फिर उससे की गई पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों अन्य आरोपियों सचिन व निखिल को भी गिरफ्तार कर लिया था।