अलवर। अलवर के अपर जिला सेशन न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा ने एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन लोगों को बीस बीस साल की सजा एवं पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपए के अर्थदंड से दंड़ित किया है।
शर्मा ने गुरुवार को चिकानी निवासी सुरेश उर्फ बबल, ओमप्रकाश उर्फ काला तथा अजय कुमार को बीस-बीस साल की सजा के साथ 15-15 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन के अनुसार अविवाहिता युवती 13 जुलाई , 2015 को रात्रि में घर पर सो रही थी कि तीनों आरोपी युवती के मुंह में कपडा ठूंस कर उसे उठा ले गए और खण्डर जगह पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और भाग गए।
सुबह राहगिरों ने उसे बहोशी की हालत में देखकर उसे घर पहुंचाया। बाद में परिवारजनों ने थाना सदर में रिपोर्ट दर्ज करवाई।