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तीन नाबालिग बहनों का देहशोषण के दोषियों को 10-10 वर्ष की कैद - Sabguru News
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तीन नाबालिग बहनों का देहशोषण के दोषियों को 10-10 वर्ष की कैद

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तीन नाबालिग बहनों का देहशोषण के दोषियों को 10-10 वर्ष की कैद

श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत (संख्या 1) के न्यायाधीश अमित कड़वासरा ने तीन नाबालिग बहनों से गैंगरेप करने के आरोप में आज तीन युवकों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। सजा पाने वालों में एक चिनाई मिस्त्री और एक मजदूर भी शामिल है।

विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरणसिंह रुपाणा एडवोकेट ने बताया कि जिले के अनूपगढ़ थाना में एक सितंबर 2014 को थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी और 13 वर्षीय पुत्री के साथ थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए जसवंतसिंह, बिशनसिंह, सुरेंद्रसिंह सहित चार पांच अन्य व्यक्तियों पर षड्यंत्र रचकर उसकी तीन नाबालिग पुत्रियों से दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था।

पुलिस ने अनुसंधान करने के अदालत में पेश किए आरोपपत्र में खुलासा किया कि परिवादी ने घटना से लगभग चार-पांच महीने पहले जसवंतसिंह और बिशन सिंह को अपने घर में चिनाई का कार्य करने के लिए लगाया था। परिवादी अनूपगढ़ कस्बे में एक दुकान पर काम करता था। उसकी पत्नी मनरेगा में मजदूरी करने चली जाती थी। पीछे घर में तीन नाबालिग लड़कियां रहती थीं।

विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रुपाणा एडवोकेट ने बताया कि अदालत में प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 35 गवाह, 57 दस्तावेज और 30 आर्टिकल वस्तुएं पेश की गईं।

न्यायाधीश ने आज निर्णय देते हुए सभी को 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10-10 हजार का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।