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लॉकडाउन के तीसरे पड़ाव में बनाए गए बंदिशों और रियायतों के 'तीन जोन' - Sabguru News
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लॉकडाउन के तीसरे पड़ाव में बनाए गए बंदिशों और रियायतों के ‘तीन जोन’

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लॉकडाउन के तीसरे पड़ाव में बनाए गए बंदिशों और रियायतों के ‘तीन जोन’
Three zones of restrictions and concessions created in the third phase of lockdown
Three zones of restrictions and concessions created in the third phase of lockdown
Three zones of restrictions and concessions created in the third phase of lockdown

सबगुरु न्यूज। एक वायरस दुनिया को न जाने कहां ले जा रहा है कोई नहीं जानता है। देश ही नहीं संसार भर के करोड़ों लोग कितनी बंदिशों में है, कितने लॉकडाउन लगाए जाएंगे और इस कोरोना वायरस का अंत कब होगा? शायद दुनिया में इसका जवाब किसी के पास नहीं है। भारत में भी हालात सामान्य होने में लंबा समय लगेगा, इसी को ध्यान में देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें अपनी अपनी तैयारी करने में लगी हुई है। एक राज्य के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों और मजदूरों को बुलाने के लिए ट्रेनों और बसों से वापसी शुरू भी हो गई है।

अब हम भारत में लॉकडाउन के बारे में बात करते हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए लगाए गए दूसरे लॉकडाउन की अवधि 3 मई रविवार को खत्म हो रही है उससे पहले ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर एक बार फिर तीसरे लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इस बार बढ़ाए गए तीसरे लॉक डाउन को 2 हफ्तेे यानी 17 मई तक लागू किया गया है। इस बार लगाए गए लॉकडाउन को 3 जोनों में परिभाषित किया गया है। जिनमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन शामिल किया गया है।

अभी देश के मेट्रो शहर रेड जोन में ही रहेंगे, जहां पर कोरोना वायरस फैलने का अधिक खतरा है। यानी अभी भी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद को रेड जोन में ही रखा गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के 14, दिल्ली के 11, तमिलनाडु के 12, उत्तर प्रदेश के 19, बंगाल के 10, गुजरात के 9, मध्य प्रदेश के 9, राजस्थान के 8 जिले रेड जोन में शामिल है।

ये दुकानों और जरूरी चीजों की दी अनुमति

लॉकडाउन के तीसरे चरण में सभी जोन (ग्रीन-ऑरेंज और रेड जोन) में शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है। हालांकि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। हालांकि शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी। साथ ही दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत ऐसी दुकानें पंजीकृत होनी चाहिए। फिलहाल शराब की बिक्री मॉल्स और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं की जा सकेगी। यहां शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी।

वहीं शराब, पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू का सार्वजनिक जगहों पर सेवन नहीं किया जा सकेगा। सार्वजनिक जगहों पर इनका सेवन करने पर रोक रहेगी। रेड जोन में प्रतिबंध के साथ कुछ अन्य गतिविधियों की अनुमति दी गई है। चार पहिया वाहनों में अधिकतम 2 व्यक्तियों (ड्राइवर के अलावा) को जाने की अनुमति है, जबकि दोपहिया वाहनों के मामले में कोई भी पिलर सवार नहीं होगा। रेड जोन के शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यात उन्मुख इकाइयां औद्योगिक संपदा और नियंत्रण के साथ औद्योगिक टाउनशिप शुरू करने की अनुमति दी गई है । शहरी क्षेत्रों में दुकानें, गैर-जरूरी सामानों के लिए, मॉल, बाजार और कॉम्पलेक्स खोलने की अनुमति नहीं है।

हालांकि, रिहायशी इलाकों में छोटे-छोटे दुकानों को खोलने की अनुमति है। रेड जोन में जरूरी चीजों की ऑनलाइन सप्लाई शुरू कर दिया गया है। साथ ही प्राइवेट ऑफिस में 33% लोग ऑफिस में काम कर सकते हैं, शेष को घर से ही काम करने की अनुमति होगी। रेड जोन में अधिकांश व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति मिल गई है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन सेवाएं शुरू कर सकेंगे। हालांकि स्व-नियोजित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं नाइयों आदि को अनुमति नहीं है।

इस बार जारी की गई गाइडलाइन इस प्रकार है

पब्लिक प्लेस और वर्क प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा। पब्लिक प्लेस, वर्क प्लेस और ट्रांसपोर्ट सेवाओं के इंचार्ज की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सरकार के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए। किसी भी संस्थान या पब्लिक प्लेस के मैनेजर को 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ जमा करने की इजाजत नहीं होगी। शादी या अंतिम संस्कार पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का निर्देश मान्य होगा।

शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा के साथ जुर्माना भी होगा। पब्लिक प्लेस पर शराब, गुटखा और तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री को मंजूरी दे दी गई है। इन दुकानों पर एक वक्त में 5 ही ग्राहक खड़े हो सकेंगे और इन्हें एक-दूसरे से 2 गज यानाी 6 फीट की दूरी रखनी होगी।

वर्कप्लेस को लेकर जारी नए दिशा निर्देश

वर्कप्लेस को लेकर गाइडलाइन इस प्रकार है। वर्क प्लेस पर फेस कवर लगाना जरूरी और इसका स्टॉक भी रखना होगा। वर्क प्लेस और वर्क ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इंचार्ज को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करवाना होगा। सभी संस्थानों में कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी। शिफ्ट बदलने के दौरान एक घंटे का गैप देना जरूरी होगा। लंच के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। घर में 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग या 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

निजी और सरकारी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। संस्थान के मुखिया यह निश्चित करे कि 100 प्रतिशत कर्मचारी ऐप डाउनलोड करें। सभी संस्थान शिफ्ट खत्म होने पर ऑफिस या परिसर को सैनिटाइजेशन कराएं। सैनिटाइजेशन का काम लगातार हो। संस्थान या ऑफिस में बड़े स्तर पर मीटिंग नहीं की जा सकेंगी। वर्क प्लेस पर इलाके के कोविड अस्पातालों की सूची जरूरी है। किसी भी कर्मचारी में कोई लक्षण दिखे तो उसे तुरंत चेकअप के लिए भेजें।

शंभू नाथ गौतम, वरिष्ठ पत्रकार

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