नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि निजी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के दूर-दराज के इलाकों में चल रहे डीजल पेट्रोल पंप सहित सभी पेट्रोल पंप के लिए सेवा संबंधी सार्वत्रिक सेवा दायित्व (यूएसओ) लागू कर दिए गए हैं।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार सरकार का यह प्रयास रहा है कि इन दूर-दराज के क्षेत्रों के रिटेल आउटलेट (आरओ) के लिए अधिकृत संस्थाएं सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन-यूएसओ) के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध ईंधन आपूर्ति सेवा प्रदान करें।
सरकार ने वाहन ईंधन के खुदरा कारोबार में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आठ दिसंबर 2019 को एक संकल्प जारी कर वाहन ईंधन की बिक्री के लिए लाइसेंस प्रदान करने के मानदंडों में ढील दी थी ताकि यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान भी दूर-दराज के क्षेत्रों में आरओ स्थापित करें।
इन यूएसओ में, निर्दिष्ट कार्य घंटों और निर्दिष्ट गुणवत्ता और मात्रा के दौरान एमएस और एचएसडी की आपूर्ति बनाए रखना, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराना, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट एमएस और एचएसडी के न्यूनतम इन्वेंट्री स्तर को बनाए रखना, किसी भी व्यक्ति को मांग पर उचित समय के भीतर और गैर-भेदभावपूर्ण ढंग से सेवाएं प्रदान करना और ग्राहकों को उचित मूल्य पर ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है।
विज्ञप्ति में कहा कि सरकार ने अब दूर दराज के इलाकों में डीजल पेट्रोल का खुदरा कारोबार करने वाले आपरेटरों हित सभी आपरेटरों को अपने दायरे में शामिल करके यूएसओ के क्षितिज का विस्तार किया है। अब अधिकृत संस्थाओं को सभी खुदरा दुकानों पर सभी खुदरा उपभोक्ताओं के लिए यूएसओ का विस्तार करने के लिए बाध्य किया गया है।
यह बाजार में उच्च स्तर की ग्राहक सेवाओं को सुनिश्चित करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए भी किया गया है कि यूएसओ का पालन बाजार अनुशासन का एक हिस्सा बने।