इस्लामाबाद। पाकिस्तान के चुनाव अपील संबंधी न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी का नामांकन पत्र खारिज कर दिया है।
दुनिया टेलीविजन न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायाधिकरण के न्यायाधीश इबाद उर-रहमान ने बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अब्बासी की ओर से एनए-57 सीट से दाखिल नामांकन पत्र खारिज कर दिया।
रहमान ने मसूद अहमद अब्बासी की याचिका में उठाई गई सभी आपत्तियों को स्वीकार करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री के नामांकन पत्र खारिज कर 25 जुलाई को होने वाले आम चुनाव में उनके एएन-57 सीट से चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अब्बासी ने लॉरेंस कॉलेज के नजदीक वन क्षेत्र की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, इसके अलावा उन्होंने नामांकन पत्र में अपने एफ7-II घर की कीमत की भी गलत जानकारी दी है।
न्यायाधिकरण ने अपनी गलती स्वीकार करने वाले एक निर्वाचन अधिकारी को भी निलंबित कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक ए-इंसाफ पार्टी के नेता फवाद चौधरी के एनए-67 सीट से चुनाव लड़ने को लेकर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है।