अगरतला। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने दो सप्ताह पहले एक कोविड केंद्र की एक डाक्टर पर थूक फेंकने के मामले में एक सरकारी वकील समेत सभी चारों आरोपियों को निचली अदालत की ओर से दी गई जमानत को गुरुवार को रद्द करते हुए सभी को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।इसके साथ ही न्यायालय ने पुलिस को तुरंत सभी आरोपियों की पहचान परीक्षण (टीआई) परेड कराने का भी निर्देश दिया है।
इससे एक दिन पहले ही पश्चिम जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने डॉक्टर पर थूकने और उन्हें प्रताड़ित करने के सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी की ओर से पेश किए गए तथ्यों के आधार पर आरोपियों काे रिमांड पर भेजने का कोई कारण नजर नहीं आता है।
उच्च न्यायालय ने इस मामले के आरोपी सरकारी वकील कर्नाजीत डे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए पुलिस को उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद टीआई परेड कराने को कहा है।
कोविड केंद्र से चारों आरोपियों को जब पुलिस के हवाले किया गया तो उन्हें रिमांड में लेने के लिए अदालत में पेश किया गया। लेकिन निचली अदालत ने आरोपियों को पुलिस रिमांड पर देने से इंकार कर दिया।