अगरतला। त्रिपुरा की एक अदालत ने एक व्यक्ति को सितम्बर 2020 में चौदह वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का दोषी साबित होने के बाद बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
दक्षिण त्रिपुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी चीरनजीत पाल (28) को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। चिरंजीत पाल ने मनुबाजार पुलिस स्टेशन के सबरुम कस्बे के माधवनगर क्षेत्र में अपने घर आई नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था।
लड़की उसी क्षेत्र की रहने वाली अपनी एक रिश्तेदार के साथ पाल के घर गई थी। चिरंजीत ने लड़की को अपने घर पार्टी के लिए मीट बनाने के लिए बुलाया था। लड़की वहां पहुंची तो पाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने कहा कि उसे इस घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी।
हालांकि एक हफ्ते बाद उसने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया तो पीड़िता के पिता ने मनुबाजार पुलिस स्टेशन में चीरनजीत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। प्रारंभिक जांच के चिरंजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने सजा सुनाने से पहले पन्द्रह गवाहों को सुना।