सुपौल। बिहार में सुपौल जिले की एक सत्र अदालत ने छात्रा का यौन शोषण करने एवं उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींचकर उसे वायरल करने के मामले में ट्यूशन शिक्षक को दस साल की सजा सुनाई है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (छह) सह प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश आलोक कौशिक की अदालत ने यहां मामले में दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद जिले के पिपरा थाने के बेलही गांव निवासी अमित झा को पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बेलही निवासी अमित कुमार झा पर आरोप है कि वह एक लड़की को ट्यूशन देता था। 25 अगस्त 2018 को घर के अन्य लोगों की अनुपस्थिति में उसने एक पेय पदार्थ में नशा मिलाकर उक्त छात्रा को पिला दिया और छात्रा के साथ यौन शोषण कर उसके साथ आपत्तिजनक तस्वीरें खीचकर उसे वायरल कर दिया। इस संबंध में छात्रा के पिता ने सुपौल के महिला थाने में अमित कुमार झा के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था।