सबगुरु न्यूज-सिरोही। गत सप्ताह सिरोही में NHAI की टनल पर हुए हादसे में 4 लोगों की जान जाने के मामले में नामजद 6 और लोगों की अग्रिम जमानत याचिका सेशन नयाधिश ने खारिज कर दी है। इधर बुधवार को जिन लोगों की जमानत याचिका खारिज उनके द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई जाने की कोई जानकारी समन नहीं आयी है।
सिरोही न्यायलय में शनिवार को टनल हादसे के बाद इस हाइवे से जुड़े 6 और लोगों ने सिरोही न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई। लोक अभियोजक लक्ष्मण सिंह बाला और पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता भंवर सिंघ देवड़ा ने इस मामले को गंभीर श्रेणी का मानते हुए अभी 6 लोगों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का अनुरोध न्यायालय से किया। इस पर उनकी दलीलों से सहमत होते हुए टोल मैनेजर संदीप जोशी व विनय सिंह ठाकोर, मेंटिनेंस सुपर वाइजर भगवतसिंह, सहायक प्रबंधक इम्प्लीमेंटेशन संदीप दीक्षित, विवेक खोखर, फारुख खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में मूल एफआईआर में 8 लोगों को नामजद करते हुए अन्य लोगों पर गैर इरादतन हत्या प्रकरण दर्ज किया गया था। सभी नामजद आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी गई थी। सिरोही कोतवाल आनंदकुमार ने सबगुरु न्यूज को बताया कि वह कल ही आये है और न्यायालय से फ़ाइल आज ही उनके पास पहुंची है। ऐसे में उन 8 नामजद लोगों के अलावा किसी अन्य को इस मामले में आरोपित बनाया गया है या नहीं वे नहीं बता सकते, उन्होंने बताया कि यदि किस व्यक्ति को ये आशंका है कि उसे किसी प्रकरण में नामजद किया जा सकता है तो वो इस आशंका के आधार पर भी न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी लगा सकता है।