धौलपुर । राजस्थान के धौलपुर में अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने एवं उसकी हत्या के मामले के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
पोस्को कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने इस मामले में आरोपी रामू को यह सजा सुनाई। मामले के अनुसार 26 नवम्बर 2015 को धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के सनोना गांव में रामू नाबालिग के घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने यह बात अपनी मां से बताने की बात कहने पर आरोपी ने उसे कमरे में बंद कर आग लगा दी और मौके से फरार हो गया।