नीमच। मध्यप्रदेश के नीमच जिले की एक अदालत ने अवैध संबंधों को लेकर एक व्यक्ति की हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
मनासा में पदस्थ अपर जिला सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार धाकड़ ने कल सजा सुनाते हुए दो आरोपियों को उम्रकैद और साक्ष्य नष्ट करने में सहयोग देने वाले आरोपी को सात साल की सज़ा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मनासा थाना क्षेत्र के ग्राम पलासिया के पास जंगल में 12 दिसम्बर 2012 को बरामद शव के मामले में की गई जांच में स्पष्ट हुआ था कि मृतक खुमानसिंह राजपूत (40) और निलिया निवासी चेनराम पाटीदार के एक ही महिला से अवैध संबंध थे। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद था।
इसी के चलते चेनराम ने अपने साथी कमलेश के साथ मिलकर खुमानसिंह की कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या कर दी। इसके बाद उसने कारूलाल बंजारा के सहयोग से शव को जंगल में फेंक दिया था।
न्यायाधीश धाकड़ ने हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और सहयोग करने वाले को सात साल की सज़ा सुनाई है।