बाड़मेर । राजस्थान में बाड़मेर की एक विशेष अदालत ने मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या के दो आरोपियों को फांसी सजा और तीन को सात वर्ष के कारावास से दंडित किया है।
अनुसूचित जाति जनजाति और पास्को मामलो की अदालत के न्यायाधीश वमिता सिंह की ने वर्ष 2013 में बाड़मेर के चौहटन मार्ग स्थित रंडवा गांव की एक मासूम बालिका के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने के आरोपियों को यह सजा सुनाई1बालिका का शव यहां पहाड़ियों से बरामद किया गया था।
तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राहुल बारहट की टीम ने इस दुष्कर्म का पर्दाफाश कर मुख्य आरोपी घेवर सिंह सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था।पांच साल बाद इस मामले में न्यायालय ने मुख्य दो आरोपियों को फांसी की सजा और तीन अन्य को सात सात साल की सजा सुनाई।जिले में यह पहला मौका है जब दुष्कर्म के किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। पीड़ित परिवार की और से अधिवक्ता करनाराम चौधरी ने पैरवी की।