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Two FIR filed against formar chairman of sirohi municipal councle - Sabguru News
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सिरोही के पूर्व सभापति, दो आयुक्तों और स्टोर कीपर के खिलाफ राजस्व हानि पहुंचाने का प्रकरण दर्ज

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सिरोही के पूर्व सभापति, दो आयुक्तों और स्टोर कीपर के खिलाफ राजस्व हानि पहुंचाने का प्रकरण दर्ज
सिरोही सभापति स्टोर कीपर और आयुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज।

 

सिरोही सभापति स्टोर कीपर और आयुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
सिरोही सभापति स्टोर कीपर और आयुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज।

सबगुरु न्यूज-सिरोही। नगर परिषद के आयुक्त महेंद्र चौधरी ने सिरोही के पूर्व सभापति ताराराम माली, उनके कार्यकाल में रहे दो आयुक्तों तथा स्टोरकीपर के खिलाफ नगर परिषद को राजस्व हानि पहुंचाने के दो प्रकरण दर्ज करवाए हैं। प्रथम प्रकरण जन्म-मृत्यु पंजीयन के सॉफ्टवेयर और दूसरा सफाई उपकरण खरीद में अनियमितता का है।

जानकारी के अनुसार प्रथम रिपोर्ट में नगर परिषद के आयुक्त महेंद्र चौधरी ने बताया कि जन्म मृत्यु पंजीयन को ऑनलाइन वेबपोर्टल पर करवाया जाना था। इसके लिए सांख्यिकी निदेशालय द्वारा 13 सितंबर 2013 को और जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा 13 मार्च 2014 को पत्र जारी किया गया था। नगर परिषद सिरोही ने 2 जनवरी 2015 को जन्म, मृत्यु, विवाह आदि के सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए निविदा जारी की थी।

जिसमे प्रत्येक की लागत दो-दो लाख रुपए निर्धारित थी। निविदा के अनुसार 4 मार्च 2015 को  जयपुर की एक कम्पनी को कार्य आदेश जारी किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में तत्कालीन आयुक्त लालसिंह, तत्कालीन सभापति ताराराम माली और स्टोरकीपर रामलाल ने नियमों से परे जाकर बदनीयती से 16 लाख रुपए का भुगतान कर दिया।

पोर्टल पर 16 लाख के सॉफ्टवेयर खरीदने की निविदा जारी नहीं कि गई थी और क्रय समिति की भी सिफारिश नहीं थी। दूसरी रिपोर्ट तत्कालीन सभापति ताराराम माली, पूर्व आयुक्त प्रह्लाद राय और स्टोर कीपर रामलाल के खिलाफ है। इसमे आयुक्त महेंद्र चौधरी ने बताया कि 13 अप्रैल 2016 को वित्तीय वर्ष 2016-17 में सफाई उपकरण खरीदने के लिए दर निर्धारित करके निविदा जारी की गई थी।

इसमें क्रम संख्या 2 में उपकरण खरीद हेतू निर्धारित दर 20 लाख रुपए है। इसके विपरीत तत्कालीन आयुक्त प्रह्लाद राय वर्मा स्टोरकीपर रामलाल और तत्कालीन सभापति ताराराम माली ने बदनीयती करते हुए नियमों से परे जाकर 47 लाख 39 हजार 500 रुपए का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त कम्पनी को 6 लाख 23 हजार 700 रुपए का भुगतान निविदा से परे जाकर किया।

रिपोर्ट में बताया कि तीनों ने मिलीभगत करके निविदा धरोहर राशि 20 लाख से परे जाकर बिना किसी स्वीकृति के 53 लाख 63 हजार 200 रुपए का भुगतान कर राजस्व को भारी क्षति पहुंचाई है। सिरोही कोतवाली की सीआई ने सबगुरु न्यूज को बताया कि दोनों प्रकरण दर्ज कर लिए गए हैं।