जींद। हरियाणा में जींद की एक अदालत ने आज दो युवकों को तीन साल पहले एक किशोरी के अपहरण और बलात्कार के आरोपों में दोषी करार देते हुए बीस-बीस वर्ष कैद की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने इसके अलावा एक दोषी पर एक लाख 40 हजार रुपये जबकि दूसरे पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में उन्हें दो-दो साल और जेल में काटने हाेंगे। पीड़िता को जिला न्यायिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की तरफ से पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 वर्षीय लड़की का तीन सितंबर 2018 को घर से अपहरण किया गया था। पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और लड़की को तलाश कर लिया गया। पुलिस ने इस प्रकरण में दरियावाला गांव निवासी वीरेंद्र और अपहराही मोहल्ला निवासी दर्शन को गिरफ्तार किया।