अलवर। अलवर जिले के तिजारा में अदालत ने एक महिला के साथ रेप करने के मामले में दो आरोपियों को बीस वर्ष का कठोर कारावास तथा पचास हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। तिजारा अपर जिला सैशन न्यायाधीश तिजारा शंकर लाल गुप्ता ने इस मामले में जिले के सिलारपुर निवासी इसरा एवं युसूफ को यह सजा सुनाई।
अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार जैन ने बताया कि पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ 28 अगस्त 2013 को न्यायालय एसीजेएम तिजारा में परिवाद पेश कर बताया कि रात करीब दस बजे जब वह अपने घर पर अकेली सो रही थी, इस दौरान इसरा और युसूफ उसके घर में घुस आए और चुन्नी से उसका मुंह दबाकर उसके साथ रेप किया और तमंचा दिखाकर धमकाया। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।