नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर राज्य आगामी 31 अक्टूबर को दो केन्द्र शासित प्रदेशाें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हो जाएगा।
गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संबंध में आज अधिसूचना जारी कर कहा कि राज्य का विभाजन आगामी 31 अक्टूबर से अमल में आएगा। इस अधिनियम में जम्मू कश्मीर राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने का प्रावधान है।
मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 2 के खंड के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह अधिसूचना जारी की है।
उल्लेखनीय है कि संसद ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित अनुच्छेद 370 को हटाने वाले संकल्प और राज्य को दो हिस्सों में बांटने में वाले विधेयक को पिछले सप्ताह ही पारित किया था। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन पर हस्ताक्षर किए थे। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 35 को इससे पहले ही हटा दिया था।