उडुपी। कर्नाटक की एक अदालत ने 30 वर्षीय एक व्यक्ति को पांच साल पहले एक 80 वर्षीय महिला का यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
शिवमोग्गा शहर के इरफ़ान को पांच जून, 2017 को तमिलनाडु की महिला पर हमला करने का दोषी ठहराया गया था। पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले इस्माइल ने उडुपी जिले के थेंकापेटे के पास इस कृत्य को अंजाम दिया।
द्वितीय अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश हेगड़े ने इरफान को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। उसे आईपीसी की धारा 506 के तहत भी दोषी ठहराया गया था और उसमें पांच हजार रुपये जुर्माना किया।
महिला को शुरुआत में अज्जरकाड के जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने उसके बयान के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बाद में महिला ने एक तस्वीर के जरिए आरोपी की पहचान की, जो पुलिस को जांच के दौरान मिली थी।
महिला से दुष्कर्म के बाद इरफान 30 हजार रुपए और उसके सोने के गहने लेकर फरार हो गया। पुलिस ने कहा कि इरफ़ान एक हत्या के मामले में आरोपी है, जो बेंगलूरु के ब्यातारायणपुरा में रिपोर्ट किया गया था।