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union cabinet approves ordinance on triple talaq-तीन तलाक पर तीन साल की जेल, अध्यादेश मंजूर - Sabguru News

तीन तलाक पर तीन साल की जेल, अध्यादेश मंजूर

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने तीन तलाक को गैर-कानूनी बनाने वाले अध्यादेश को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप ले लेगा जिसके तहत तीन तलाक देने वाले पति को तीन साल तक की कैद हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहाँ हुई मंत्रिमंडल … तीन तलाक पर तीन साल की जेल, अध्यादेश मंजूर को पढ़ना जारी रखें