नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने घर-खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामले में तिहाड़ जेल में पिछले तीन साल से बंद यूनिटेक के प्रोमोटर संजय चंद्रा को एक माह की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का मंगलवार को आदेश दिया।
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ ने संजय के माता-पिता के कोरोना संक्रमित होने के आधार पर अंतरिम जमानत पर रिहाई का आदेश दिया। उनके माता-पिता अब भी अस्पताल में हैं। न्यायालय ने हालांकि संजय के भाई को जमानत नहीं दी है।
चंद्रा बंधु संजय और अजय चंद्रा अगस्त 2017 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने जनवरी में यूनिटेक के मौजूदा बोर्ड को बदलने की अनुमति दी थी, जिसमें पूर्व आईएएस अधिकारी यदुवीर सिंह मलिक बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए थे।